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सांसदजी को मोटे होने का फायदा नही मिला , जेल मे ही इलाज करना होगा , |
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सांसदजी की , उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राजद के सांसद राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पू यादव की अजीत सरकार हत्याकांड मामले में चिकित्सकीय आधार पर जमानत के लिए दायर याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा और न्यायमूर्ति एचएस बेदी की खंडपी ने पप्पू यादव के अतीत को ध्यान में रखकर उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।
इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों से रिपोर्ट माँगी थी कि क्या उनका इलाज जेल में संभव है। एम्स के चिकित्सकों ने न्यायालय को बताया कि बिहार से सांसद यादव का इलाज जमानत पर रिहा किए बिना भी संभव है।
एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने पप्पू यादव की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।
सांसद ने अपने मोटापे को आधार बनाते हुए कहा था कि तिहाड़ जेल में उनकी समुचित चिकित्सा संभव नहीं है। इसलिए बेहतर इलाज के लिए उनकी जमानत मंजूर की जाए। न्यायालय इससे पहले भी पप्पू यादव की जमानत याचिका खारिज कर चुका है। |