मेन मीनू

मुख्य पृष्
सांसद समाचार
सांसदनामा
खोंजें
संपक॔ करें
सम्पादकीय
जन्मदिन (आज )
साइटमैप (Sitemap)
समय चक़

missing kids

गुमे हुये बच्चो

की सहायता करे

मुफ्त हिन्दी सीखे

लोकसभा -सीधा प्रसारण

महात्मा गाँधी

  Gandhi

     श्रद्धेय

    राष्ट्रपिता

सर्वोच्च नागरिक

१३ वी राष्ट्रपति

 Pratibha Patil

श्रीमती प्रतिभा पाटिल

१३वे उपराष्ट्रपति

hamid ansari

श्री हामिद अंसारी

 

 

 
सांसदजी को मोटे होने का फायदा नही मिला , जेल मे ही इलाज करना होगा , E-mail
pappu yadavसांसदजी की , उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को राजद के सांसद राजेश रंजन यादव उर्फ पप्पू यादव की अजीत सरकार हत्याकांड मामले में चिकित्सकीय आधार पर जमानत के लिए दायर याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति एसबी सिन्हा और न्यायमूर्ति एचएस बेदी की खंडपी ने पप्पू यादव के अतीत को ध्यान में रखकर उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि उन्हें जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता।

इससे पहले शीर्ष न्यायालय ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के डॉक्टरों से रिपोर्ट माँगी थी कि क्या उनका इलाज जेल में संभव है। एम्स के चिकित्सकों ने न्यायालय को बताया कि बिहार से सांसद यादव का इलाज जमानत पर रिहा किए बिना भी संभव है।

एम्स के डॉक्टरों की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए उच्चतम न्यायालय ने पप्पू यादव की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

सांसद ने अपने मोटापे को आधार बनाते हुए कहा था कि तिहाड़ जेल में उनकी समुचित चिकित्सा संभव नहीं है। इसलिए बेहतर इलाज के लिए उनकी जमानत मंजूर की जाए। न्यायालय इससे पहले भी पप्पू यादव की जमानत याचिका खारिज कर चुका है।

 
< िपछला   अगला >