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पुर्व सांसदजी श्रीमती लवली आनन्द जेल से रिहा होगी |
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पुर्व सांसदजी को पटना उच्च न्यायालय से जमानत मिली , गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में पूर्व सांसद लवली आनन्द को आज पटना उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी। लवली को एक निचली अदालत ने इस मामले में गत तीन अक्तूबर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
सांसदजी को निचली अदालत द्वारा उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद पटना स्थित बेउर जेल में रखा गया था। लवली ने निचली अदालत के फैसले के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनके वकील कन्हैया प्रसाद और सरकारी वकील शमेश्वर दयाल की दलीलें सुनने के बाद आज न्यायमूर्ति शिवकृति सिंह और न्यायमूर्ति एस एम महफूज आलम की पी ने आज लवली को जमानत दे दी। राजधानी पटना स्थित एक अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रामकृष्ण राय ने गत तीन अक्तूबर को जी कृष्णैया की हत्या के मामले में लवली के पति एवं श्योहर के पूर्व सांसद तथा जद यू आनन्द मोहन पूर्व विधायक और राजद नेता अखलाक अहमद और अरुण कुमार को फांसी की सजा सुनायी थी। इस मामले में वैशाली की पूर्व सांसद लवली आनन्द लालगंज से जद यू विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुकला शशि शेखर और हरेन्द्र कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गई थी।
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