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सांसदजी का अवैध निर्माण के लिये कोर्ट की फटकार , सपा के है भाई |
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दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा सदस्य कुंवर देवेंद्र सिंह यादव को न्यायालय की कई चेतावनियों के बावजूद पूर्वी दिल्ली स्थित अपने निजी मकान में अवैध निर्माण को नहीं ढहाए के लिए कड़ी फटकार लगाई है।
मुख्य न्यायाधीश एमके शर्मा और न्यायमूर्ति रेखा शर्मा की खंडपी ने कहा कि याचिकाकर्ता को न्यू राजधानी एंक्लेव में भवन से अवैध निर्माण को हटाने के लिए अंतिम अवसर दिया जाता है। न्यायालय ने कहा कि हमें याचिकाकर्ता की नेकनीयती पर शक है। कोर्ट कमिश्नर ने कहा कि उत्तर प्रदेश के एटा जिले से सांसद देवेंद्र यादव को न्यायालय ने निर्देश दिया था कि वह भवन का निर्माण आवासीय परिसर द्वारा मंजूर योजना के अनुसार ही कराए। न्यायालय के आदेश के बावजूद यादव ने न्यू राजधानी एंक्लेव में भूखंड नम्बर छह और 19 के निर्माणों को नहीं गिराया। न्यायालय ने कहा कि यादव सांसद होने के नाते जानबूझकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जबकि उन्हें अन्य नागरिकों के समक्ष उदाहरण पेश करने के लिए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। खंडपी ने यादव को न्यायालय के आदेश का अनुसरण करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया है। कोर्ट ने कमिश्नर और दिल्ली नगर निगम से इस मामले की अगली सुनवाई चार मई तक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। इस संपत्ति के संयुक्त मालिक यादव और उनकी पत्नी उर्मिला रानी यादव ने एक याचिका दायर कर न्यायालय से भूखंडों पर उक्त निर्माण को ढहाए जाने के लिए दिए गए नोटिस को निरस्त करने के लिए एमसीडी को निर्देश देने की मांग की थी। एमसीडी ने यादव को 24 अगस्त 2006 को नोटिस जारी किया था। |