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सासंद शहाबुद्दीन को दो साल की क़ैद E-mail

sahabuddinबिहार में सीवान की एक विशेष अदालत ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को एक आपराधिक मामले में दो साल के क़ैद की सज़ा सुनाई है.

अदालत ने गुरुवार को उन्हें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) के स्थानीय कार्यालय पर हमला करने के मामले में दोषी करार दिया था.

सीवान से सांसद शहाबुद्दीन पर एक हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

ये मामला 19 सितंबर 1998 का है जब सीवान में खुर्माबाद स्थित भाकपा माले के कार्यालय पर शहाबुद्दीन और उनके सशस्त्र समर्थकों ने कथित तौर पर बम धमाके किए थे.

शहाबुद्दीन पर फिलहाल हत्या, अपहरण और अवैध हथियार रखने से संबंधित कई मामले चल रहे हैं.

वो वर्ष 1996 से सीवान से सांसद हैं और फिलहाल सीवान जेल में क़ैद हैं. उन्हें अवैध हथियार रखने के आरोप में पिछले साल दिल्ली से गिरफ़्तार किया गया था.

पिछले महीने पटना हाईकोर्ट के आदेश के तहत मोहम्मद शहाबुद्दीन के ख़िलाफ़ चल रहे मामलों की सुनवाई के लिए सीवान जेल में ही विशेष अदालत ग ित की गई थी.

 
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