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भूतपुर्व सांसद सिद्धू की सज़ा रूकी, चुनाव लड़ सकते हैं E-mail
sidduसुप्रीम कोर्ट ने पूर्व क्रिकेटर और भाजपा के नेता नवजोत सिंह सिद्धू को राहत देते हुए उनकी सज़ा पर रोक लगा दी है

इस फ़ैसले के बाद उनके चुनाव लड़ने का रास्ता साफ हो गया है.

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जीपी माथुर और न्यायमूर्ति आरवी रवींद्रन की खंडपी ने मंगलवार को यह फ़ैसला सुनाया.

खंडपी ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका का निपटारा होने तक सज़ा पर अमल नहीं होगा.

उन्होंने एक और याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया था कि अमृतसर से दोबारा चुनाव लड़ने तक उनकी सज़ा को स्थगित रखा जाए.

ग़ैरइरादतन हत्या के लगभग 18 साल पुराने मामले में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने उन्हें तीन साल की सज़ा सुनाई थी.

नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद थे और हाईकोर्ट के फ़ैसले के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफ़ा दे दिया था.

इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने एक समाचार एजेंसी से कहा है कि सिद्धू ही अमृतसर से पार्टी के उम्मीदवार होंगे.

चंडीगढ़ से बीबीसी संवाददाता असित जौली ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद अमृतसर स्थित भाजपा कार्यालय में भारी संख्या में सिद्धू समर्थक जमा हुए और उनके बीच मि ाईयाँ बाँटी गई.

स्थानीय भाजपा अध्यक्ष सोमदत्त ने फ़ैसले पर कहा कि सिद्धू ने अपने जीवन का सबसे बड़ा मैच जीत लिया है.

मामला

ग़ैरइरादतन हत्या का ये मामला 1988 का है. सिद्धू पर आरोप था कि उन्होंने गुरनाम सिंह नाम के एक व्यक्ति की पिटाई की जिसके बाद उसकी मौत हो गई.

निचली अदालत ने सिद्धू को इस मामले में पहले बरी कर दिया था लेकिन 1999 में हाईकोर्ट में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील की गई.

इसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सिद्धू को इस मामले में दोषी हराया था.

 
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