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राज्यसभा सांसद सुभाष यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल |
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गोपालगंज। दो अलग-अलग मामलों में राज्यसभा सदस्य सुभाष यादव तथा उनकी पत्नी रेणु देवी के विरुद्ध पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करने
के बाद इन दोनों की परेशानी बढ़ गयी है। आदर्श चुनाव आचार संहिता के एक मामले में जहां मीरगंज थाने की पुलिस ने राज्यसभा सदस्य व केन्द्रीय रेलमंत्री लालू प्रसाद के साले सुभाष यादव के विरुद्ध मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया वहीं एक दूसरे मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र आने के बाद न्यायालय ने सांसद सुभाष यादव की पत्नी रेणु देवी के विरुद्ध संज्ञान ले लिया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि गत विधानसभा चुनाव के दौरान नवम्बर 2005 में बगैर परमिट के अपनी पत्नी के चुनाव प्रचार में वाहनों के साथ लगे राज्यसभा सदस्य तथा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले के विरुद्ध उंचकागांव थाने में कांड संख्या 162/05 प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी। इस मामले में घटना के एक साल से अधिक बीत जाने के बाद पुलिस ने इस मामले में सांसद के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित कर दिया। न्यायालय में इस वाद में आरोप पत्र पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तिथि निर्धारित की गयी है। उधर आ नवम्बर 2005 को मीरगंज थाना के जिगना तकलपुरा गांव में विधानसभा चुनावों के दौरान अपने ही चुनाव प्रचार में लगी सांसद सुभाष यादव की पत्नी रेणु देवी के विरुद्ध हथुआ के बीडीओ द्वारा दर्ज कराये गये आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में भी मीरगंज थाने की पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले में बाद में न्यायालय द्वारा सांसद की पत्नी रेणु देवी के विरुद्ध संज्ञान भी ले लिया गया और उन्हें 6 फरवरी को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया गया है। इन दोनों मामलों में एक के बाद एक आये आरोप पत्रों ने सांसद तथा उनकी पत्नी की परेशानी और बढ़ा दी है। |