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सिवान के राजद सांसद मो. शहाबुद्दीन की जमानत खारिज E-mail
 पटना। पटना उच्च न्यायालय ने करीब आधा दर्जन चोरी के वाहन जब्ती के मामले में मंगलवार को सिवान के राजद सांसद मो. शहाबुद्दीन की जमानत खारिज कर दी। न्यायाधीश घनश्याम प्रसाद की अदालत ने जमानत खारिज करते हुए अभियोजन पक्ष को चोरी की गाड़ी मामले में यथाशीघ्र ट्रायल निपटाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति घनश्याम प्रसाद ने मो. शहाबुद्दीन के सिवान जिले के प्रतापपुर स्थित आवास से चोरी के वाहनों की बरामदगी के मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सांसद की जमानत याचिका खारिज की। साथ ही न्यायाधीश ने निचली अदालत को मामले की सुनवाई तीन माह के अंदर पूरी का भी निर्देश दिया।
   गौरतलब है कि राजद सांसद के प्रतापपुर स्थित पैतृक आवास से पुलिस ने चोरी की तीन गाडियां और पांच मोटरसाकिल बरामद की थी। इस मामले में 24 अप्रैल 2005 को हुसैनगंज थाने में मो. शहाबुद्दीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यह मामला हुसैनगंज पुलिस केस नम्बर 41/2005 से जुड़ा है। स्थानीय पुलिस एवं जिला प्रशासन के सहयोग से 24.4.2005 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसमें सांसद मो. शहाबुद्दीन के पुराने आवास से अनेक अवैध वाहन मिले थे। प्राथमिकी के अनुसार इस बाबत जब सांसद के पिता से पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन के पकड़े जाने से पहले परिसर में ये तमाम गाड़ियां लगी रहती थीं। 
  
 
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